Breaking News: छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाले मामले में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को सोमवार को एसीबी-ईओडब्ल्यू की विशेष अदालत में पेश किया गया। अदालत ने सुनवाई के बाद उन्हें 13 अक्टूबर तक न्यायिक रिमांड पर जेल भेजने का आदेश दिया।
सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली राहत
चैतन्य बघेल और उनके पिता भूपेश बघेल ने सुप्रीम कोर्ट में जमानत और जांच की वैधता को चुनौती देने वाली याचिका दायर की थी। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका पर सुनवाई से इनकार करते हुए उन्हें हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने की सलाह दी। कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर ईडी की कार्रवाई और पीएमएलए कानून को चुनौती देना है, तो इसके लिए अलग याचिका दाखिल करनी होगी। इस मामले की अगली सुनवाई 6 अगस्त को निर्धारित है।
जन्मदिन के दिन हुई थी गिरफ्तारी
गौरतलब है कि ईडी (ED) ने 18 जुलाई की सुबह भिलाई स्थित उनके निवास से चैतन्य बघेल को गिरफ्तार किया था। संयोग से यह दिन उनका जन्मदिन भी था। उन पर छत्तीसगढ़ शराब घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप हैं। गिरफ्तारी के बाद उन्हें 5 दिन की रिमांड पर भेजा गया था, जो 22 जुलाई को समाप्त हुई। अब कोर्ट ने उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। अगली सुनवाई 13 अक्टूबर को होगी।

