CG News : रायपुर | छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित अवैध कोल वसूली मामले में आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो (EOW) ने सौम्या चौरसिया के PA, जयचंद कोशले के खिलाफ रायपुर के विशेष न्यायालय (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम) में लगभग 1000 पन्नों का चालान पेश किया है। चालान में जयचंद पर IPC की विभिन्न धाराओं (जैसे 120B, 420, 384) और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत आरोप लगाए गए हैं। EOW ने दावा किया है कि जयचंद सौम्या चौरसिया के निर्देश पर अवैध कोल लेवी की वसूली की राशि को कलेक्ट करने और आगे पहुंचाने का काम करता था और उसने इस तरह लगभग 7 से 8 करोड़ रुपये सौम्या के लिए प्राप्त किए। चालान शीट में यह भी दावा किया गया है कि जयचंद ने भी अवैध वसूली की रकम का एक बड़ा हिस्सा लिया, जिससे उसने अपने परिवार के सदस्यों के नाम पर संपत्ति खरीदी, जिसकी जांच की जा रही है।
CG News : EOW ने अपनी जांच डायरी में जयचंद कोशले उर्फ जय को अवैध कोल लेवी वसूली में एक महत्वपूर्ण कड़ी बताया है, जो सौम्या चौरसिया के अधीनस्थ रहकर अवैध नकदी का वास्तविक रिसीवर और मध्यस्थ था। जांच में सामने आया है कि जयचंद ने न केवल अवैध धनराशि को भौतिक रूप से प्राप्त किया, बल्कि उसे आगे सौम्या तक पहुंचाने का काम भी किया, जिससे वह इस अपराध की पूरी श्रृंखला में एक अनिवार्य कड़ी बन गया। जयचंद के खिलाफ चालान पेश करने से पहले, EOW इस मामले में सौम्या चौरसिया, रानू साहू, सूर्यकांत तिवारी सहित 20 अन्य आरोपियों के खिलाफ पहले ही चालान/पूरक चालान प्रस्तुत कर चुका है।

