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Bhilai Lady Tailor Harassment : भिलाई में दिल दहला देने वाला मामला : Sex की डिमांड पूरी नहीं हुई तो टेलर महिला को किडनैप करने की धमकी….

Bhilai Lady Tailor Harassment
Bhilai Lady Tailor Harassment

Bhilai Lady Tailor Harassment : दुर्ग/भिलाई। छत्तीसगढ़ के भिलाई से एक शादीशुदा युवक की घिनौनी करतूत सामने आई है, जिसने कपड़े सिलने का काम करने वाली एक महिला का जीना दूभर कर दिया। खुर्सीपार इलाके की रहने वाली इस महिला टेलर को आरोपी युवक लगातार अश्लील कॉल कर रहा था और शारीरिक संबंध बनाने की डिमांड कर रहा था। महिला के विरोध करने पर उसने न सिर्फ गाली-गलौज की, बल्कि उसे किडनैप कर ले जाने की खुली धमकी भी दे डाली, जिसके बाद महिला ने मजबूरन थाने में शिकायत दर्ज कराई है।

Bhilai Lady Tailor Harassment : पत्नी के कपड़े सिलवाने के बहाने लिया था नंबर

पीड़िता ने अपनी शिकायत में बताया कि करीब डेढ़ साल पहले आरोपी युवक अपनी पत्नी के कपड़े सिलवाने के बहाने उसके घर आया था और मोबाइल नंबर लिया था। शुरुआत में बातचीत सामान्य थी, लेकिन कुछ समय बाद युवक लगातार अश्लील बातें करने लगा और महिला को शारीरिक संबंध बनाने के लिए मानसिक रूप से प्रताड़ित करने लगा।

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महिला के पति ने जब इस पर आपत्ति जताई और आरोपी को समझाया, तो वह कुछ समय के लिए शांत हो गया था। लेकिन 28 नवंबर को दोपहर करीब साढ़े 12 बजे उसने फिर अलग-अलग नंबरों से फोन करना शुरू कर दिया।

अश्लील बातें, प्रेम संबंध का ज़िक्र और किडनैप की धमकी

पीड़िता ने पुलिस को बताया कि आरोपी न केवल उससे अश्लील बातें करता है, बल्कि बार-बार अपने प्रेम संबंध का जिक्र कर उसे बहकाने की कोशिश करता है। जब महिला ने इसका सख्ती से विरोध किया तो आरोपी ने उसे धमकाना शुरू कर दिया। महिला का आरोप है कि फोन पर ऊंची आवाज़ में आरोपी ने कहा कि वह उसे ‘उठवा लेगा’ और ‘अपहरण कर ले जाएगा’।

लगातार मिल रही धमकियों और दबाव से परेशान होकर पीड़िता ने दुर्ग पुलिस से जल्द से जल्द कड़ी कार्रवाई की मांग की है। महिला ने अपने आवेदन में यह चेतावनी भी दी है कि भविष्य में अगर उसके या उसके परिवार के साथ कोई अप्रिय घटना होती है, तो उसका जिम्मेदार केवल आरोपी युवक ही होगा।

पुलिस ने दर्ज किया मामला, जांच शुरू

महिला और उसके पति के बार-बार समझाने के बावजूद जब आरोपी की हरकतें बढ़ती ही गईं, तब खुर्सीपार पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई गई। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल आरोपी के खिलाफ आईपीसी की संबंधित धाराओं (धारा 79 – अश्लील कृत्य/उत्पीड़न और धारा 351(3) – धमकी व डराने-धमकाने से संबंधित प्रावधान) के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया है और जांच शुरू कर दी है।

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