Big Breaking: छत्तीसगढ़ में एक बड़े राजनीतिक विवाद का मामला सामने आया है। किसान से लाखों रुपये की धोखाधड़ी के आरोप में जैजैपुर विधायक बालेश्वर साहू के खिलाफ पुलिस ने आपराधिक मामला दर्ज किया है। इस मामले में बिलासपुर हाईकोर्ट के निर्देशों का पालन करते हुए जांजगीर-चांपा पुलिस अधीक्षक विजय पाण्डेय ने जांच के लिए विशेष टीम का गठन किया है।
आधिकारिक जानकारी के अनुसार, विधायक के खिलाफ चांपा थाना में धारा 420, 467, 468, 471 और 34 IPC के तहत अपराध दर्ज किया गया है। पुलिस अधीक्षक द्वारा गठित जांच टीम में सीएसपी योगिता बाली खापर्डे, थाना प्रभारी निरीक्षक मणिकांत पाण्डेय और उप निरीक्षक उमेन्द्र मिश्रा को शामिल किया गया है। टीम को तय समय सीमा में जांच पूरी कर न्यायालय में अभियोग पत्र (Chargesheet) प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है।
किसान से ₹42.78 लाख की ठगी का आरोप
मामला वर्ष 2015 से 2020 के बीच का बताया जा रहा है, जब बालेश्वर साहू सहकारी बैंक बम्हनीडीह में मैनेजर पद पर पदस्थ थे। किसान राजकुमार शर्मा ने आरोप लगाया है कि साहू ने अपने अधीनस्थ गौतम राठौर के साथ मिलकर किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) के नाम पर फर्जी दस्तावेजों के माध्यम से ₹42.78 लाख रुपये का लोन निकाल लिया।
राजकुमार शर्मा के अनुसार, इस राशि का उपयोग निजी उद्देश्यों के लिए किया गया और उसे इसकी कोई जानकारी नहीं दी गई। बाद में बैंक नोटिस मिलने पर उसे धोखाधड़ी का पता चला, जिसके बाद उसने न्यायालय का दरवाजा खटखटाया।
एसपी ने कहा — निष्पक्ष जांच होगी
एसपी विजय पाण्डेय ने बताया कि मामला गंभीर आर्थिक अपराध से जुड़ा है। जांच टीम सभी साक्ष्यों, बैंक दस्तावेजों और गवाहों के बयान के आधार पर आगे की कार्रवाई करेगी। उन्होंने कहा कि “किसी भी व्यक्ति को कानून से ऊपर नहीं माना जाएगा। मामले की जांच निष्पक्ष और पारदर्शी ढंग से की जाएगी।”

