CG Suspend News: छत्तीसगढ़ में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision – SIR) कार्य के दौरान लापरवाही सामने आने पर बलरामपुर जिले में एक सहायक शिक्षक को निलंबित कर दिया गया है। इस संबंध में जिला शिक्षा अधिकारी (DEO) कार्यालय द्वारा आधिकारिक आदेश जारी किया गया है।
SIR कार्य में लापरवाही, अधिकारी ने की शिकायत
शासकीय प्राथमिक शाला फतेहपुर में पदस्थ सहायक शिक्षक अशोक कुमार यादव को SIR के तहत गणना पत्रक के वितरण और संग्रहण की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। वे मतदान केंद्र क्रमांक 237 फतेहपुर में अविहित अधिकारी नियुक्त थे। अधिकारियों के अनुसार, शिक्षक अशोक यादव ने न तो SIR कार्य में रुचि दिखाई और न ही अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन किया। इसके अलावा, वे बिना अनुमति अवकाश पर रहे और निर्वाचन कार्य में सहयोग नहीं किया, जिसकी शिकायत संबंधित सक्षम अधिकारी द्वारा की गई।
नियम उल्लंघन मानते हुए निलंबन आदेश
मामले की जांच के बाद जिला शिक्षा अधिकारी ने पाया कि शिक्षक का आचरण छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 का स्पष्ट उल्लंघन है। इस आधार पर उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी, बलरामपुर कार्यालय निर्धारित किया गया है। शिक्षक को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता (Subsistence Allowance) प्रदान किया जाएगा।

