CGPSC Scam: छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (CGPSC) 2021–22 भर्ती घोटाले से जुड़ा मामला अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच गया है। हाईकोर्ट की डबल बेंच ने राज्य सरकार की अपील को खारिज करते हुए 37 चयनित अभ्यर्थियों के पक्ष में फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा कि जिन उम्मीदवारों के खिलाफ सीबीआई (CBI) ने कोई चार्जशीट दाखिल नहीं की है, उन्हें नियुक्ति (ज्वाइनिंग) दी जानी चाहिए।
डबल बेंच का बड़ा फैसला
यह सुनवाई मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति बी.डी. गुरु की डिवीजन बेंच में हुई। राज्य सरकार ने हाईकोर्ट की सिंगल बेंच के फैसले को चुनौती देते हुए अपील दायर की थी, लेकिन डबल बेंच ने भी वही आदेश बरकरार रखा। अब इन 37 अभ्यर्थियों की नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है, जिन पर किसी प्रकार की आपराधिक चार्जशीट दाखिल नहीं की गई है।
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क्या था पूरा मामला?
CGPSC ने 2021–22 में विभिन्न सरकारी पदों के लिए भर्ती परीक्षा आयोजित की थी। इस प्रक्रिया में कथित अनियमितता और फर्जीवाड़े के आरोप लगे, जिसके बाद राज्य सरकार ने जांच CBI को सौंप दी थी। जांच के दौरान कुछ उम्मीदवारों पर संदेह जताया गया और कुछ पर चार्जशीट दाखिल हुई, लेकिन बाकी की नियुक्ति रोक दी गई थी।
अभ्यर्थियों की दलील और कोर्ट का निर्णय
लंबे समय से ज्वाइनिंग का इंतजार कर रहे 37 अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। उन्होंने कहा कि — “जब तक हमारे खिलाफ चार्जशीट दाखिल नहीं होती, केवल जांच के नाम पर नियुक्ति रोकना अनुचित है।”
हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने पहले ही उनके पक्ष में फैसला दिया था। अब डबल बेंच ने भी उसी आदेश को बरकरार रखा है। कोर्ट ने स्पष्ट कहा — “जब तक किसी अभ्यर्थी के खिलाफ आपराधिक चार्जशीट दाखिल नहीं होती, उसे नियुक्ति से वंचित रखना न्यायोचित नहीं है।”
कौन हैं लाभान्वित अभ्यर्थी?
इन 37 अभ्यर्थियों में अमित कुमार समेत कई चयनित उम्मीदवार शामिल हैं, जो पिछले कई महीनों से अपनी नियुक्ति का इंतजार कर रहे थे। अब हाईकोर्ट के आदेश के बाद राज्य सरकार को ज्वाइनिंग प्रक्रिया तत्काल शुरू करनी होगी।
मुख्य बिंदु एक नजर में
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📜 CGPSC 2021–22 भर्ती घोटाले में कोर्ट का बड़ा फैसला
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⚖️ हाईकोर्ट की डबल बेंच ने राज्य सरकार की अपील खारिज की
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👩🎓 37 चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति का रास्ता साफ
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🕵️♂️ जिन पर CBI ने चार्जशीट दाखिल नहीं की, उन्हें ज्वाइनिंग मिलेगी
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🏛️ फैसला प्रशासनिक पारदर्शिता की दिशा में अहम कदम माना गया

