Wed. Apr 30th, 2025

बहुचर्चित नान घोटाला मामले में पूर्व महाधिवक्ता सतीश चंद्र वर्मा की अग्रिम जमानत याचिका पर छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में सुनवाई आज

रायपुर: छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में आज पूर्व महाधिवक्ता सतीश चंद्र वर्मा की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई होगी। यह सुनवाई न्यायमूर्ति रविंद्र अग्रवाल की एकल पीठ में हो रही है। वर्मा के खिलाफ छत्तीसगढ़ राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो (ईओडब्ल्यू) ने बहुचर्चित नान घोटाला मामले में अपराध दर्ज किया है।

इससे पहले, सतीश चंद्र वर्मा ने रायपुर स्थित अपर जिला न्यायालय में अपनी अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी, लेकिन वहां से उनकी याचिका खारिज कर दी गई। इसके बाद, उन्होंने उच्च न्यायालय का रुख किया है, जहां अब उनकी याचिका पर सुनवाई हो रही है।

ईओडब्ल्यू द्वारा दर्ज की गई प्राथमिकी के अनुसार, सतीश चंद्र वर्मा, डॉ. आलोक शुक्ला, अनिल टुटेजा और अन्य आरोपियों पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 2018 की धाराएं 7, 7क, 8, और 13(2) तथा भारतीय दंड संहिता की धाराएं 182, 211, 193, 195-ए, 166-ए और 120बी के तहत मामला दर्ज किया गया है।

आरोप है कि पूर्व आईएएस अधिकारी डॉ. आलोक शुक्ला और अनिल टुटेजा ने अपने पद का दुरुपयोग कर सतीश चंद्र वर्मा से लाभ प्राप्त किया। इन दोनों अधिकारियों ने वर्मा को लोक कर्तव्यों का उल्लंघन करने के लिए प्रेरित किया। इसके बाद, तीनों आरोपियों ने मिलकर ईओडब्ल्यू के उच्च अधिकारियों से प्रक्रियागत दस्तावेजों में बदलाव कराया, ताकि नागरिक आपूर्ति निगम के खिलाफ 2015 में दर्ज मामले में उनके पक्ष में जवाब तैयार हो सके और वे हाईकोर्ट में अपनी स्थिति मजबूत कर सकें।

ईओडब्ल्यू का कहना है कि इस साजिश का मुख्य उद्देश्य वर्मा को अग्रिम जमानत दिलवाना था। अब इस मामले की सुनवाई छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में हो रही है, जहां न्यायालय आगामी कार्रवाई के संबंध में निर्णय लेगा।

By maarmik

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