PM Awas Yojana : रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) के तहत लाभार्थी आधारित निर्माण (BLC-Beneficiary Led Construction) घटक के नियमों में एक क्रांतिकारी बदलाव किया है। इस फैसले से राज्य के गरीब और मध्यम वर्ग के उन लाखों परिवारों को बड़ी राहत मिली है, जो बड़े भू-खण्ड (प्लॉट) के मालिक होने के कारण अब तक इस योजना के लाभ से वंचित थे।
PM Awas Yojana : प्लॉट साइज की सीमा समाप्त
योजना के दिशानिर्देशों में संशोधन करते हुए, अब 2500 वर्गफीट (Square Feet) से अधिक क्षेत्रफल वाले भू-खण्ड के मालिक भी आवास निर्माण के लिए सरकारी सहायता प्राप्त कर सकेंगे।
पहले क्या था नियम? पहले, 2500 वर्गफीट से बड़े प्लॉट वाले आवेदक PMAY के तहत अपात्र माने जाते थे।
अब क्या है नियम? शासन ने इस क्षेत्रफल की सीमा को पूरी तरह से समाप्त कर दिया है। निगम आयुक्त सुमीत अग्रवाल ने बताया कि इस सीमा को हटाने से शहरों में आवास निर्माण को बढ़ावा मिलेगा और अधिक संख्या में वास्तविक जरूरतमंद नागरिक योजना का लाभ उठा पाएंगे।
शर्त सिर्फ आय की
इस परिवर्तन का मुख्य उद्देश्य अधिक से अधिक पात्र लाभार्थियों तक योजना का लाभ पहुँचाना है। हालांकि, योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक के लिए आय मानदंड (Income Criteria) अभी भी अनिवार्य है:
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आवश्यक शर्त : योजना का लाभ पाने के लिए आवेदक की वार्षिक आय तीन लाख रुपये या इससे कम होना अनिवार्य है।
राज्य सरकार का मानना है कि यह बदलाव शहरी गरीब और कमजोर वर्ग (EWS) के लिए एक बड़ी राहत है, जिससे उन्हें सुरक्षित और सस्ती आवास सुविधा उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी।

