ED Investigation Archives - Maarmik.in https://maarmik.in/tag/ed-investigation/ खबरों का नया दृष्टिकोण Mon, 03 Nov 2025 11:57:58 +0000 en-US hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.9.1 https://maarmik.in/wp-content/uploads/2025/06/cropped-m-logo-scaled-1-32x32.png ED Investigation Archives - Maarmik.in https://maarmik.in/tag/ed-investigation/ 32 32 CG Liquor Scam: चैतन्य बघेल की जमानत याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई, ईडी को नोटिस…! https://maarmik.in/cg-liquor-scam-high-court-to-hear-chaitanya-baghels-bail/ https://maarmik.in/cg-liquor-scam-high-court-to-hear-chaitanya-baghels-bail/#respond Mon, 03 Nov 2025 11:47:37 +0000 https://maarmik.in/?p=5803 CG Liquor Scam: छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाला मामले में जेल में बंद पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल की जमानत याचिका पर आज हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) को नोटिस जारी करते हुए जवाब मांगा है। इस प्रकरण की अगली सुनवाई 18 नवंबर 2025 को होगी। सुप्रीम कोर्ट […]

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CG Liquor Scam: छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाला मामले में जेल में बंद पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल की जमानत याचिका पर आज हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) को नोटिस जारी करते हुए जवाब मांगा है। इस प्रकरण की अगली सुनवाई 18 नवंबर 2025 को होगी।

सुप्रीम कोर्ट में भी हुई थी अहम सुनवाई

इससे पहले 31 अक्टूबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट में भी चैतन्य बघेल की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई थी।

  • सुनवाई जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची की खंडपीठ में हुई।

  • कपिल सिब्बल और एन. हरिहरन ने चैतन्य बघेल की ओर से पैरवी की।

  • ASG एस.वी. राजू ने ईडी की ओर से पक्ष रखा।

  • सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को 10 दिन के भीतर काउंटर एफिडेविट दाखिल करने का निर्देश दिया था।

जन्मदिन पर हुई थी गिरफ्तारी

ईडी ने 18 जुलाई 2025 को चैतन्य बघेल को उनके भिलाई निवास से गिरफ्तार किया था — वही दिन उनका जन्मदिन भी था। गिरफ्तारी धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA), 2002 के तहत की गई। ईडी की जांच एसीबी/ईओडब्ल्यू रायपुर द्वारा दर्ज एफआईआर पर आधारित है, जिसमें आईपीसी की विभिन्न धाराओं और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के तहत अपराध दर्ज हैं। जांच के मुताबिक, इस घोटाले से प्रदेश को भारी आर्थिक नुकसान हुआ और करीब ₹2,500 करोड़ की अवैध कमाई (POC) विभिन्न लाभार्थियों तक पहुंचाई गई।

ईडी का दावा — चैतन्य बघेल को मिले 16.70 करोड़ रुपये

ईडी की जांच रिपोर्ट में कहा गया है कि चैतन्य बघेल को 16.70 करोड़ रुपये नगद प्राप्त हुए। यह राशि उन्होंने अपनी रियल एस्टेट फर्मों के प्रोजेक्ट्स में लगाई।
रिपोर्ट के अनुसार —

  • ठेकेदारों को नकद भुगतान किया गया।

  • बैंक ट्रांजैक्शन में नकद के बदले प्रविष्टियाँ की गईं।

  • त्रिलोक सिंह ढिल्लों के साथ मिलकर एक वित्तीय योजना (फर्जी निवेश योजना) तैयार की गई।

  • “विठ्ठलपुरम प्रोजेक्ट” में फर्जी फ्लैट खरीद के माध्यम से ₹5 करोड़ रुपये प्राप्त किए गए।

बैंकिंग रिकॉर्ड्स से यह भी स्पष्ट हुआ कि संबंधित अवधि में त्रिलोक सिंह ढिल्लों के खातों में शराब सिंडिकेट से रकम जमा हुई थी।

मामले में पहले से कई बड़े नाम गिरफ्त में

ईडी ने इस घोटाले में अब तक कई प्रभावशाली लोगों को गिरफ्तार किया है —

  • पूर्व आईएएस अनिल टुटेजा

  • अरविंद सिंह

  • त्रिलोक सिंह ढिल्लों

  • अनवर ढेबर

  • आईटीएस अधिकारी अरुण पति त्रिपाठी

  • पूर्व मंत्री और वर्तमान विधायक कवासी लखमा

ईडी के अनुसार, शराब बिक्री से अवैध वसूली का एक संगठित नेटवर्क संचालित किया जा रहा था, जिसकी जांच अभी जारी है।

अगली तारीख

अब इस मामले में अगली सुनवाई 18 नवंबर 2025 को होगी, जिसमें ईडी का जवाब पेश किया जाएगा और जमानत याचिका पर आगे की दलीलें सुनी जाएंगी।

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CG Liquor Scam: चैतन्य बघेल को राहत नहीं, अब 12 नवंबर तक जेल में रहेंगे https://maarmik.in/cg-liquor-scam-no-relief-for-chaitanya/ https://maarmik.in/cg-liquor-scam-no-relief-for-chaitanya/#respond Wed, 29 Oct 2025 17:30:07 +0000 https://maarmik.in/?p=5754 CG Liquor Scam: छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाला (CG Liquor Scam) मामले में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को एक और बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने उनकी न्यायिक रिमांड को बढ़ाते हुए 12 नवंबर 2025 तक जेल में भेजने का आदेश दिया है। कोर्ट में पेशी के बाद बढ़ी रिमांड चैतन्य […]

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CG Liquor Scam: छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाला (CG Liquor Scam) मामले में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को एक और बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने उनकी न्यायिक रिमांड को बढ़ाते हुए 12 नवंबर 2025 तक जेल में भेजने का आदेश दिया है।

कोर्ट में पेशी के बाद बढ़ी रिमांड

चैतन्य बघेल की रिमांड अवधि खत्म होने के बाद उन्हें आज कोर्ट में पेश किया गया। सुनवाई के दौरान अदालत ने रिमांड बढ़ाने का फैसला लिया। इसी मामले में आरोपी निरंजन दास को भी कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली, जिससे ईडी (Enforcement Directorate) की जांच को और बल मिला है।

हाई कोर्ट ने भी याचिका की खारिज

इससे पहले चैतन्य बघेल ने ईडी की गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। उनका तर्क था कि ईडी की कार्रवाई असंवैधानिक और नियम विरुद्ध है। हालांकि, हाई कोर्ट ने सुनवाई के बाद यह याचिका खारिज कर दी, जिससे चैतन्य को कोई राहत नहीं मिल सकी।

3,200 करोड़ का शराब घोटाला — बड़ा आरोप

ईडी ने 15 सितंबर को इस बहुचर्चित शराब घोटाले में 5000 से अधिक पन्नों की चार्जशीट विशेष अदालत में दाखिल की थी। इस चार्जशीट में चैतन्य बघेल पर गंभीर वित्तीय अनियमितताओं और कथित घोटाले में संलिप्तता के आरोप लगाए गए हैं। ईडी का दावा है कि यह घोटाला 3200 करोड़ रुपये से अधिक का है, जिसमें कई प्रभावशाली व्यक्ति शामिल हैं।

भूपेश बघेल का बयान — “राजनीतिक बदले की कार्रवाई”

पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ईडी की कार्रवाई को राजनीतिक साजिश करार दिया है। उनका कहना है — “यह बदले की भावना से की गई कार्रवाई है। मेरे बेटे को जानबूझकर शराब घोटाले में फंसाया जा रहा है।”

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नान घोटाला मामला: IAS आलोक शुक्ला और अनिल टुटेजा को जमानत, लेकिन जेल में रहेंगे…! https://maarmik.in/naan-scam-case-ias-alok-shukla-and-anil-tuteja-granted-bail/ https://maarmik.in/naan-scam-case-ias-alok-shukla-and-anil-tuteja-granted-bail/#respond Thu, 16 Oct 2025 17:16:44 +0000 https://maarmik.in/?p=5660 नान घोटाला मामला: छत्तीसगढ़ के चर्चित नान घोटाले (NAN Scam) मामले में एक बड़ी अपडेट सामने आई है। रायपुर की विशेष अदालत ने रिटायर्ड IAS अधिकारी आलोक शुक्ला और IAS अनिल टुटेजा को जमानत दे दी है। हालांकि, राहत मिलने के बावजूद अनिल टुटेजा अभी जेल में ही रहेंगे, क्योंकि उन पर शराब घोटाला मामले […]

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नान घोटाला मामला: छत्तीसगढ़ के चर्चित नान घोटाले (NAN Scam) मामले में एक बड़ी अपडेट सामने आई है। रायपुर की विशेष अदालत ने रिटायर्ड IAS अधिकारी आलोक शुक्ला और IAS अनिल टुटेजा को जमानत दे दी है। हालांकि, राहत मिलने के बावजूद अनिल टुटेजा अभी जेल में ही रहेंगे, क्योंकि उन पर शराब घोटाला मामले में भी आरोप तय हैं और वे EOW की जांच में आरोपी हैं।

ईडी की रिमांड के बाद मिली जमानत

दोनों अधिकारियों ने 22 सितंबर को ईडी (Enforcement Directorate) कोर्ट में सरेंडर किया था। इसके बाद उन्हें दिल्ली में चार सप्ताह की कस्टोडियल रिमांड पर रखा गया था। 16 अक्टूबर तक ईडी की रिमांड पूरी होने के बाद, दोनों को रायपुर की विशेष अदालत में पेश किया गया। अदालत ने सुनवाई के बाद दोनों को जमानत दे दी।

नान घोटाला क्या है?

नान घोटाला फरवरी 2015 में तब उजागर हुआ था जब ACB/EOW की टीम ने नागरिक आपूर्ति निगम (NAN) के 25 परिसरों पर एक साथ छापे मारे थे।
छापे के दौरान 3.64 करोड़ रुपये नकद जब्त किए गए थे। जांच में पाया गया कि चावल और नमक के जो नमूने लिए गए थे, वे मानव उपभोग के लिए अनुपयुक्त थे।
आरोपों के मुताबिक, मिलों से घटिया चावल लिया गया और इसके बदले में करोड़ों रुपये की रिश्वत ली गई। इस घोटाले में भंडारण और परिवहन में भी भ्रष्टाचार के साक्ष्य मिले थे।

आरोपी अधिकारी और मुकदमे की स्थिति

शुरुआत में शिवशंकर भट्ट सहित 27 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। बाद में निगम के तत्कालीन अध्यक्ष और एमडी का नाम भी आरोपियों में जोड़ा गया। फिलहाल यह मामला अदालत में विचाराधीन है।

शराब घोटाले से भी जुड़ा है मामला

हालांकि आलोक शुक्ला को राहत मिल गई है, लेकिन अनिल टुटेजा को शराब घोटाला मामले में भी आरोपी बनाया गया है, इसलिए वे फिलहाल जेल में ही रहेंगे।

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