Tue. Apr 29th, 2025

नाबालिक छात्रा को तांत्रिक ने शादी का झांसा दिया, किया दुष्कर्म… बनवाया शादी के लिए फर्जी दस्तावेज, आरोपी तांत्रिक गिरफ्तार ….!

सरगुजा:- छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले में पुलिस ने एक तांत्रिक को गिरफ्तार किया है, जिस पर नाबालिग छात्रा को बहला-फुसलाकर ले जाने और अनुचित कृत्य का आरोप है। आरोपी ने बलरामपुर जिले में “सिधमा धाम” नामक स्थान स्थापित किया था, जहां वह झाड़फूंक के माध्यम से गंभीर बीमारियों का इलाज करने का दावा करता था। पीड़िता अपनी मां और बहन के साथ इस धाम में इलाज के लिए जाती थी। वहीं पर तांत्रिक ने पीड़िता से परिचय बढ़ाया और उस पर अनुचित दृष्टि डाली, जिसके बाद यह मामला सामने आया।

14 की उम्र को 24 दिखाकर तैयार किया अनुबंध पत्र

ढोंगी बाबा ने छात्रा की उम्र में हेराफेरी करते हुए उसके आधार कार्ड में जन्मतिथि बदलकर शादी का अनुबंध पत्र तैयार करवाया। स्टांप पेपर पर बनाए गए इस अनुबंध में 14 वर्षीय छात्रा की उम्र को गलत तरीके से 24 साल दर्शाया गया।

सूत्रों के अनुसार, अंबिकापुर के कोतवाली थाना क्षेत्र में रहने वाली एक 10वीं कक्षा की छात्रा, जो अपने भैया-भाभी के साथ रहकर पढ़ाई कर रही थी, 25 अक्टूबर को स्कूल से छुट्टी के बाद लापता हो गई। छात्रा के पिता की शिकायत पर कोतवाली अंबिकापुर पुलिस ने मामला दर्ज किया। परिजनों ने बताया कि छात्रा को बलरामपुर के सिधमा निवासी मिट्ठू राम ने बहलाकर भगाया है।

पहचान तीन साल पहले हुई थी

कोतवाली पुलिस ने लापता छात्रा को बलरामपुर के सिधमा से बरामद किया। महिला अधिकारी के सामने दिए गए बयान में छात्रा ने बताया कि उसकी मिट्ठू राम से पहचान तीन साल पहले हुई थी, जब वह अपनी मां और बहन के साथ उसके धाम में इलाज के लिए गई थी। छात्रा ने यह भी बताया कि पिछले एक साल से उनका प्रेम संबंध था और मिट्ठू राम ने शादी का झांसा देकर उसे भगाया था।

शादी के लिए स्टांप पेपर पर किया गया अनुबंध

मिट्ठू राम ने छात्रा का फर्जी आधार कार्ड तैयार कराया, जिसमें जन्मतिथि बदलकर उसे बालिग बता दिया गया। जन्म प्रमाणपत्र में भी जन्मतिथि बदलकर फर्जी जन्म प्रमाणपत्र तैयार किया गया। इस आधार कार्ड के आधार पर मिट्ठू राम ने नाबालिग छात्रा से शादी का अनुबंध पत्र स्टांप में तैयार कराया। मिट्ठू राम छात्रा को अपने घर ले गया और रेप किया। 

पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।

एएसपी सरगुजा, अमोलक सिंह ने बताया कि पुलिस ने मामले में विभिन्न धाराओं के तहत आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया है, जिसमें धारा 87, 64(2) (एम), 55, 318(4), 338, 336(3), 340(2) बीएनएस और पॉक्सो एक्ट की धारा 4, 6 शामिल हैं। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया।

 

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