Telangana News: तेलंगाना के ममनूर में एक अजीब मामला सामने आया है, जहां एक नागा साधु अघोरी पर मुर्गे की हत्या करने का आरोप लगा है। ममनूर पुलिस ने अघोरी के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया है। पुलिस ने बताया कि 19 नवंबर को अघोरी ने वारंगल शहर के बाहरी इलाके स्थित बेस्टम चेरुवु कब्रिस्तान में दो दिन का डेरा डाला। इस दौरान उसने एक अजीबोगरीब अनुष्ठान किया और सार्वजनिक रूप से मुर्गे की बलि दी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया।
Telangana News: इस घटना के बाद, करीमनगर जिले के रोहन रेड्डी नामक एक युवक ने ममनूर पुलिस स्टेशन में अघोरी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक स्थान पर मुर्गे की बलि देना अपराध है और पुलिस से उचित कार्रवाई की मांग की। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
क्या है कानूनी प्रावधान? उत्तर प्रदेश के कौशांबी जिले में भी एक similar घटना सामने आई थी, जहां एक युवक ने मुर्गे की हत्या कर दी थी। इस मामले में मुर्गे के मालिक ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कराया। भारतीय कानून के तहत, पालतू जानवरों की हत्या या उनके साथ छेड़छाड़ करना धारा 429 के तहत अपराध है, जिसके तहत आरोपी को पांच साल तक की सजा हो सकती है।