Business Desk: 1 अक्टूबर 2026 से देशभर में कई अहम नियम लागू हो गए हैं, जिनका सीधा असर आम लोगों की जेब और रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ेगा। इस महीने की शुरुआत एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी, LPG सब्सिडी के लिए e-KYC की अनिवार्यता, SBI ATM नियमों में बदलाव, इनकम टैक्स डेडलाइन में राहत और NPS शुल्क संरचना में संशोधन जैसे बड़े फैसलों के साथ हुई है। वहीं रेलवे टिकट जांच अभियान और दिल्ली-एनसीआर में PUC नियम भी लागू हो गए हैं।
1. कमर्शियल LPG सिलेंडर हुआ महंगा
त्योहारों से पहले ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल LPG सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी कर दी है। कई शहरों में इसकी कीमत 60 से 70 रुपये तक बढ़ी है। इससे होटल, रेस्टोरेंट, कैटरिंग और फूड बिजनेस की लागत बढ़ सकती है, जिसका असर ग्राहकों पर भी पड़ने की संभावना है।
2. e-KYC नहीं कराया तो रुक सकती है LPG सब्सिडी
1 अक्टूबर से LPG सब्सिडी पाने के लिए e-KYC या आधार आधारित बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन जरूरी हो गया है। जिन उपभोक्ताओं ने अभी तक यह प्रक्रिया पूरी नहीं की है, उन्हें सब्सिडी मिलने में परेशानी हो सकती है। सरकार का कहना है कि इसका उद्देश्य केवल पात्र लाभार्थियों तक सब्सिडी पहुंचाना है।
3. SBI ATM के मुफ्त ट्रांजैक्शन की सीमा घटी
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपने सैलरी पैकेज अकाउंट धारकों के लिए दूसरे बैंकों के ATM से मुफ्त ट्रांजैक्शन की सीमा 10 से घटाकर 5 कर दी है। निर्धारित सीमा पूरी होने के बाद कैश निकासी पर 23 रुपये + GST और अन्य ट्रांजैक्शन पर 11 रुपये + GST का शुल्क देना होगा।
4. टैक्स ऑडिट और ITR की अंतिम तारीख बढ़ी
CBDT ने AY 2026-27 के लिए टैक्स ऑडिट रिपोर्ट जमा करने की अंतिम तारीख 30 सितंबर से बढ़ाकर 21 अक्टूबर 2026 कर दी है। वहीं संबंधित करदाताओं के लिए ITR दाखिल करने की नई अंतिम तिथि 21 नवंबर 2026 निर्धारित की गई है।
5. NPS में नई शुल्क व्यवस्था लागू
पेंशन फंड नियामक एवं विकास प्राधिकरण (PFRDA) ने NPS और NPS Lite के लिए नई शुल्क संरचना लागू की है। अब POP के माध्यम से नया PRAN बनवाने पर 200 रुपये का ऑनबोर्डिंग शुल्क लागू होगा। यह व्यवस्था 1 अक्टूबर 2026 से प्रभावी हो गई है।
रेलवे यात्रियों के लिए विशेष अभियान
1 से 31 अक्टूबर तक सेंट्रल रेलवे नेटवर्क पर विशेष टिकट जांच अभियान चलाया जाएगा। इस दौरान रियायती टिकट, रेलवे पास, ई-पास और आरक्षित कोटे के यात्रियों के दस्तावेजों की जांच होगी। यात्रियों को यात्रा के दौरान मूल पहचान पत्र साथ रखने की सलाह दी गई है।
दिल्ली-NCR में PUC के बिना नहीं मिलेगा ईंधन
दिल्ली-एनसीआर में अब बिना वैध Pollution Under Control (PUC) प्रमाणपत्र के पेट्रोल या CNG भरवाने में परेशानी हो सकती है। 1 अक्टूबर से पेट्रोल पंपों पर इस नियम का पालन शुरू कर दिया गया है।

